SC ने सोशल मीडिया से आधार लिंक करने की याचिका की खारिज, कहा-मद्रास HC जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आपको वहीं जाना चाहिए.

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